सोशल मीडिया विज्ञापनों के नए नियम: 'विज्ञापनदाता परमिट'

सोशल मीडिया विज्ञापनों के लिए नए नियम - 'विज्ञापनदाता परमिट' अब यहाँ है।
संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल क्षेत्र को नियमित करने की दिशा में एक और कदम उठाया है: तीन महीनों के भीतर, तथाकथित 'विज्ञापनदाता परमिट' प्रभावी होगा, जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशित करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा। इस पहल का लक्ष्य ऑनलाइन विज्ञापन में पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना, और डिजिटल विज्ञापन अर्थव्यवस्था को विकसित करना है।
किसे नए परमिट की आवश्यकता होगी?
नए नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भुगतान या गैर-भुगतान वाले विज्ञापन कंटेंट्स प्रकाशित करता है, उसे विज्ञापनदाता परमिट प्राप्त करना होगा। यह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफार्मों पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों पर लागू होता है। पहले तीन वर्षों के लिए, परमिट यूएई मीडिया परिषद द्वारा नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके बाद शुल्क की आवश्यकता हो सकती है।
नियम से निम्नलिखित श्रेणियाँ छूट प्राप्त हैं:
जो अपने स्वयं के उत्पाद या व्यवसाय का प्रचार कर रहे हैं।
अधिकतम 18 वर्ष के व्यक्ति, यदि वे जिस कंटेंट को प्रकाशित करते हैं वह शैक्षिक, सांस्कृतिक, या खेल-कूद संबंधित है, और उम्र के नियमों के अनुरूप है।
परमिट प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं?
1. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की हो (विशिष्ट परिस्थितियों में अपवाद के साथ)।
2. प्रासंगिक आर्थिक विकास प्राधिकरण या फ्री जोन द्वारा जारी एक वैध इलेक्ट्रानिक मीडिया-संबंधित व्यापारिक लाइसेंस।
3. 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए, गतिविधि लाइसेंस का नाम एक माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर होना चाहिए।
4. पर्यटक और आगंतुक भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे किसी स्थानीय लाइसेंस वाली एजेंसी के माध्यम से गतिविधि का संचालन करते हैं।
कौन से नियमों का पालन करना होगा?
केवल एक सोशल मीडिया अकाउंट जो परमिट के साथ पंजीकृत है, का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा सकता है।
विज्ञापनदाता परमिट नंबर अकाउंट इंटरफेस पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।
दिए गए अकाउंट के माध्यम से कोई व्यक्ति या कंपनी विज्ञापन नहीं कर सकती, भले ही उनके पास परमिट हो।
यदि विज्ञापन किसी विशेष प्राधिकरण परमिट के अंतर्गत है, तो उसे पहले से प्राप्त करना होगा।
प्रकाशित कंटेंट को मीडिया कंटेंट मानकों का पालन करना होगा, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
आप आवेदन कहां कर सकते हैं?
इस परमिट के लिए आवेदन ऑनलाइन यूएई मीडिया परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है:
www.uaemc.gov.ae
यह क्यों आवश्यक है?
यह निर्णय डिजिटल कंटेंट उद्योग की तेजी से वृद्धि और मीडिया खपत के रूपांतरण से प्रेरित है। प्राधिकरण का लक्ष्य ऐसा लचीला और अद्यतन नियामक वातावरण बनाना है जो:
विज्ञापन कंटेंट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देता है,
यूएई के डिजिटल बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है,
उपभोक्ताओं को भ्रामक या अवैध विज्ञापनों से सुरक्षा प्रदान करता है,
और सृजनात्मक प्रतिभाओं और निवेश को प्रोत्साहित करता है।
अगर कोई अनुपालन नहीं करता तो क्या होता है?
यूएई कानूनों के अनुसार, एक व्यवसायिक लाइसेंस के बिना ऑनलाइन बिक्री या सेवा प्रावधान – उसमें सोशल मीडिया प्रचार भी शामिल है – जिसमें कड़ी दंड हो सकते हैं:
500,000 दिरहम तक का जुर्माना,
उत्पादों की जब्ती,
या आपराधिक कार्यवाही भी।
नया संघीय मीडिया कानून जो 29 मई को प्रभावी हुआ, अनधिकृत मीडिया गतिविधियों या धार्मिक मूल्यों के उल्लंघन के लिए 1 मिलियन दिरहम तक के दंड की अनुमति देता है।
सारांश
'विज्ञापनदाता परमिट' की शुरुआत यूएई में डिजिटल विज्ञापन में नई युग की शरुआत करता है। इस नियम से सोशल मीडिया विज्ञापन को और अधिक पारदर्शी, नियमित और सुरक्षित बनाया जाता है, जबकि सृजनात्मक उद्योग के विकास का समर्थन करने और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है। जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, उनके लिए नियमों को समझना और अनुपालन करना आवश्यक है।
(लेख का स्रोत: यूएई मीडिया परिषद द्वारा घोषणा।)
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