यूएई में नौकरी से बर्खास्तगी पर अधिकार
संयुक्त अरब अमीरात में काम करना कई अवसर प्रदान करता है, लेकिन कभी-कभी यह कर्मचारियों के लिए अनपेक्षित चुनौतियाँ भी लाता है। ऐसी ही एक स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल शुरू करने के तुरंत बाद बर्खास्त कर दिया जाता है। सवाल उठता है: क्या ऐसे में उस व्यक्ति को मुआवजे का अधिकार हो सकता है? आइए देखें कि दुबई में इस स्थिति में कर्मचारियों को क्या अधिकार मिलते हैं।
प्रोबेशन अवधि में बर्खास्तगी: कानून क्या कहता है?
यूएई श्रम कानून, विशेष रूप से संघीय डिक्री-लॉ नं. 33/2021, प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। कानून के अनुसार, नियोक्ता के पास प्रोबेशन अवधि में कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें कम से कम 14 दिनों की लिखित नोटिस देनी होगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रोबेशन अवधि के दौरान भी कर्मचारियों को न्यूनतम सुरक्षा मिले।
यदि नियोक्ता नोटिस अवधि के साथ अनुपालन नहीं करता है तो क्या होता है?
यदि नियोक्ता कानूनी रूप से आवश्यक 14 दिनों की नोटिस प्रदान नहीं करता है, तो वह कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। यह मुआवजा कर्मचारी के शेष नोटिस अवधि की मजदूरी के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को उनके कार्यकाल की शुरुआत के एक सप्ताह बाद केवल 7 दिनों की नोटिस पर बर्खास्त किया जाता है, तो वे 7 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मुआवजा पाने के अधिकारी हो सकते हैं।
यह नियम अनुच्छेद 9, पैराग्राफ 5 द्वारा मान्य है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी पक्ष ने प्रस्तावित नोटिस अवधि का पालन नहीं किया तो उन्हें दूसरे पक्ष को मुआवज़ा देना आवश्यक है।
अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी: इसे कब उद्धृत किया जा सकता है?
यूएई श्रम कानून के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी शिकायत दर्ज करता है जो मान्य पाई जाती है या यदि नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, तो बर्खास्तगी को अनुचित या अन्यायपूर्ण माना जाता है। अनुच्छेद 47 के तहत, ऐसे मामलों में कर्मचारी मुआवजे के पात्र हो सकते हैं, जो सक्षम अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है।
अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी के मामलों में, अदालत मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करती है:
क. कार्य की प्रकृति,
ख. कर्मचारी के द्वारा झेली गई क्षति की सीमा,
ग. रोजगार संबंध की अवधि।
यह महत्त्वपूर्ण है कि अधिकतम मुआवजा कर्मचारी के पिछले मासिक वेतन के तीन गुना से अधिक नहीं हो सकता।
बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी क्या कर सकते हैं?
यदि वे महसूस करते हैं कि उनकी बर्खास्तगी अवैध थी, तो कर्मचारी निम्नलिखित चरण उठा सकते हैं:
1. नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए यूएई मानव संसाधन एवं अमीरात मंत्रालय से संपर्क करें।
2. विशेष रूप से यदि उन्हें लगता है कि उन्हें अन्यायपूर्ण रूप से बर्खास्त किया गया था, तो अदालत के माध्यम से कानूनी उपायों की तलाश करें।
3. प्रोबेशन अवधि के दौरान नोटिस अवधि का पालन न करने के लिए मुआवज़ा दावा दर्ज करें।
सारांश
भले ही प्रोबेशन अवधि के दौरान नियोक्ताओं को कर्मचारियों को बर्खास्त करने में अधिक लचीलापन मिलता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि कार्रवाई पूरी तरह से बिना कानूनी परिणाम के हो सकती है। यूएई श्रम कानून नियोक्ता के लचीलेपन और कर्मचारी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
यदि दुबई में कोई कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में बर्खास्त किया जाता है, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों से अवगत हों और यदि आवश्यक हो, तो उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ उठाएं। यूएई के श्रम कानून इस तरह की स्थितियों के प्रबंधन में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे प्रोबेशन अवधि के दौरान भी कर्मचारी के हित सुरक्षित रहते हैं।