UAE में देर से आने पर वेतन कटौती पर नियम

क्या UAE में देर से आने पर नियोक्ता वेतन में कटौती कर सकते हैं?
संयुक्त अरब अमीरात में काम करते समय, कई प्रवासी श्रम नियमों को समझने में समय लेते हैं। एक आम सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या देर से आने पर नियोक्ता वेतन से कटौती कर सकते हैं। क्या यह कानूनी रूप से संभव है? किन परिस्थितियों में? दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व क्या हैं? यह लेख यूएई के श्रम कानून के तहत देर से आने पर वेतन कटौती का नियमन कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालता है।
कानूनी पृष्ठभूमि
यूएई में, रोजगार संबंधों को संघीय अधिनियम-कानून संख्या ३३, २०२१ के द्वारा संचालित किया जाता है, जो श्रम संबंधों के नियमन से संबंधित है। कानून का अनुच्छेद ३९(१) स्पष्ट रूप से बताता है कि नियोक्ता कुछ शर्तों के तहत वेतन कटौती सहित अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो अधिकतम पाँच दिनों की अवधि के लिए हो सकता है। हालांकि, यह प्रतिबंध नियोक्ता की इच्छा पर नहीं है और इसे एक निर्दिष्ट अनुशासनात्मक कोड और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
अनुशासनात्मक कोड और नीति का अस्तित्व
एक नियोक्ता को एक लिखित अनुशासनात्मक कोड तैयार करना आवश्यक है, जो लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों, उनकी सटीक शर्तों, और आवेदन विधियों का विवरण देता हो। यह भी मंत्रिमंडल संकल्प संख्या १, २०२२ द्वारा आवश्यक है, जो कानून ३३/२०२१ का लागू करने वाला नियमन है। अनुच्छेद २४(२) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक नियोक्ता को दंडों की एक तालिका होनी चाहिए जिससे यह परिभाषित होता है कि कौन से दंड किस उल्लंघन पर लागू होते हैं।
इसका अर्थ यह है कि वेतन कटौती केवल तभी वैध है जब:
- नियोक्ता के पास एक लिखित, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुशासनात्मक कोड हो।
- देर से आने की घटना का दस्तावेजीकरण किया गया हो।
- प्रभावित कर्मचारी को कोड की पहले से जानकारी हो।
- कटौती की राशि कानूनी अधिकतम से अधिक न हो।
- कर्मचारी को कटौती के बारे में सही जानकारी दी गई हो।
कब और कितना कटौती किया जा सकता है?
कानून में निर्दिष्ट है कि प्रति माह अनुशासनात्मक दंड के रूप में पाँच कार्य दिवसों से अधिक का वेतन नहीं काटा जा सकता। कटौती की राशि उस माह के वेतन के उपयुक्त हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए, कटौती की गणना माह के कार्य दिवसों और देर से आने के अनुपात पर विचार करती है।
उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी माह में २२ कार्य दिवसों के दौरान ३० मिनट के लिए तीन बार देर से आता है, तो नियोक्ता स्वचालित रूप से पूरे दिन का वेतन नहीं काट सकता जब तक कि अनुशासनात्मक कोड कटौती गणना विधि निर्दिष्ट नहीं करता और यह कानूनी ढांचे का पालन करता हो।
क्या पूर्व सूचना आवश्यक है?
हाँ, पूर्व सूचना अनिवार्य है। नियोक्ता कोई भी अनुशासनात्मक दंड, वेतन कटौती सहित, बिना पहले कर्मचारी को नियमों के अस्तित्व और उनके लागू होने की परिस्थितियों के बारे में सूचित किए नहीं सकता। यह आमतौर पर एक हस्ताक्षरित रोजगार अनुबंध, कार्यस्थल नीति, या एक आंतरिक अनुशासनात्मक पुस्तिका के रूप में होता है। इनके बिना, नियोक्ता स्वचालित रूप से वेतन कटौती लागू नहीं कर सकता।
कर्मचारियों को क्या पता होना चाहिए?
यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से दुबई में पंजीकृत किसी कंपनी में शामिल होता है, तो कंपनी के अनुशासनात्मक कोड का तुरंत अनुरोध करना लाभदायक रहता है। यदि कंपनी देर से आने की वजह से कटौती का उल्लेख करती है, तो इन नीतियों का विवरण देने वाले लिखित दस्तावेज की मांग करें। रोजगार अनुबंध के हर अनुच्छेद को पढ़ने लायक है और HR प्रतिनिधि से कोड के आवेदन विवरण की पुष्टि करवा सकते हैं।
यदि कोई कर्मचारी महसूस करता है कि कटौती अनुचित थी या उसे पहले से इसमें जानकारी नहीं थी, तो उसे शिकायत करने का अधिकार है। प्रारंभ में इसे अच्छे तरीके से HR के माध्यम से स्पष्ट करना सलाहकार होगा। यदि इससे समस्या का समाधान नहीं होता, तो यूएई मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है ताकि मामले की जाँच की जा सके और आवश्यक होने पर नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
इसका व्यवहार में क्या मतलब है?
देर से आने के कारण वेतन कटौतियाँ स्वचालित या मनमानी नहीं हैं। नियोक्ता केवल तभी इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं जब वे सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं। इससे अनुशासन और कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनता है। एक अच्छी तरह से संचालित प्रणाली में, नियोक्ता समय की पाबंदी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि कर्मचारी परिणामों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं।
सारांश
यूएई श्रम कानून स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि कब और कैसे देर से आने के लिए वेतन कटौती की जा सकती है। एक लिखित अनुशासनात्मक कोड, उचित सूचना, और अनुपातात्मक, पारदर्शी प्रतिबंधों का अनुप्रयोग आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को इस नियमन की जानकारी होनी चाहिए ताकि आश्चर्य से बचा जा सके और किसी भी संभावित विवाद में उनके हितों की रक्षा हो सके। दुबई में, जो क्षेत्र का सबसे गतिशील श्रम बाजार है, नियमों का पालन करना दोनों पक्षों को लाभ पहुँचाता है और दीर्घकालिक में एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी कार्य वातावरण को सुनिश्चित करता है।
(स्रोत: संघीय अधिनियम-कानून संख्या ३३, २०२१ के अनुच्छेद ३९(१) पर आधारित)
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