UAE में संबंधित पक्ष लेन-देन क्या है?

UAE में कॉर्पोरेट टैक्स: संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में आपको क्या जानना चाहिए
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पेश किया गया कॉर्पोरेट टैक्स कई कंपनियों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये लेन-देन किसी उद्यम और उसके मालिक या आंशिक मालिक के बीच किसी भी प्रकार के व्यवहार को शामिल करते हैं। इसमें शामिल पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी भूमिकाओं और लागू नियमों को स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि संबंधित पक्ष लेन-देन कर दृष्टिकोण से विशेष जांच-पड़ताल प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आता है संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत?
एक संबंधित पक्ष को किसी व्यक्ति या इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अन्य व्यवसाय की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, या जहां सामान्य स्वामित्व या प्रबंधन होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है, तो इसे संबंधित पक्ष लेन-देन माना जाता है।
कर प्राधिकरण की भूमिका
UAE के कॉर्पोरेट टैक्स नियम विशेष रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि संबंधित पक्ष लेन-देन बाजार मूल्य पर होते हैं। इसका अर्थ है कि लेन-देन इस प्रकार से किए जाने चाहिए मानो पक्ष एक-दूसरे से स्वतंत्र हों, सामान्य बाजार मूल्य लागू करते हुए जैसा कि तृतीय पक्षों के बीच होता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी मालिक या आंशिक मालिक के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि संबंधित पक्ष लेन-देन अधिक जांच-पड़ताल के अधीन हो सकते हैं, और ऐसे व्यवहारों का विस्तृत दस्तावेजीकरण अनिवार्य है। इन लेन-देन की रिपोर्ट न करना या उन्हें अनुचित तरीके से मूल्यांकन करना कर प्राधिकरण से गंभीर वित्तीय दंड की ओर ले जा सकता है।
सारांश में
यदि आप UAE में एक व्यवसाय के मालिक या शेयरधारक हैं, तो संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में नियमों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। गलतियों से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक कर सलाहकार से परामर्श करें कि आपका व्यवसाय कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है।