अबू धाबी में सजावट नियमों के सख्त प्रावधान

अबू धाबी लंबे समय से उन संपत्तियों के बाहरी स्वरूप में संशोधनों को प्रतिबंधित कर रहा है जो सार्वजनिक स्थानों की सांस्कृतिक या सौंदर्य प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि, अब नगरपालिका और परिवहन विभाग (डीएमटी) ने इन प्रावधानों को और सख्त बनाने वाले नए नियम पेश किए हैं। उद्देश्य स्पष्ट है: अमीरात के सार्वजनिक स्थानों की सौंदर्यात्मक अखंडता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
कानून की मूल बातें
२०१२ के कानून संख्या २ पहले से ही किसी भी संपत्ति को बाड़, दीवारों या क्लैडिंग के साथ घेरने पर प्रतिबंध लगाती है जो सार्वजनिक दृश्य को विकृत करती है। नए नियमों ने इस प्रावधान को और भी सख्त बना दिया है, जो इस नियम को उल्लंघन करने वालों पर महत्वपूर्ण जुर्माना लगाते हैं।
जुर्माना इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:
पहले उल्लंघन के लिए ३,००० दिरहम,
दूसरे के लिए ५,००० दिरहम,
तीसरे या इसके पश्चात के उल्लंघनों के लिए १०,००० दिरहम।
यह कानून केवल बाड़ पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि किसी भी गतिविधि पर लागू होता है जो सार्वजनिक स्थानों की सांस्कृतिक, वास्तुकला, या सौंदर्य प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसमें हरे क्षेत्र, पथ, इमारतें, बाजार, और सड़कें शामिल हैं। यह विनियम अबू धाबी की समग्र दृश्यता, स्वास्थ्य और सामुदायिक सद्भाव को संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।
सार्वजनिक स्वरूप पर नियम
१० मार्च को डीएमटी ने सार्वजनिक स्वरूप संरक्षण नियम लागू किए, जो २०१२ के कानून संख्या २ से निकटता से संबंधित हैं। ये नियम शहर की दृश्य अपील और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इस मामले में, जुर्माना और भी ऊँचा है:
पहले उल्लंघन के लिए ५,००० दिरहम,
दूसरे के लिए १०,००० दिरहम,
तीसरे या इसके पश्चात के उल्लंघनों के लिए २०,००० दिरहम।
त्यक्त वाहनों पर नियम
३ मार्च को, डीएमटी ने त्यक्त वाहनों के संबंध में कानूनों का पालन करने के लिए एक अनुस्मारक जारी किया। २०१२ के कानून संख्या २ के अनुच्छेद ६२ के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार छोड़ देता है जो सार्वजनिक दृश्य को विकृत करता है (उदाहरण के लिए, इसे गंदा छोड़ना), तो जुर्माना लगता है। जुर्माना इस प्रकार हैं:
पहले उल्लंघन के लिए ५०० दिरहम,
दूसरे के लिए १,००० दिरहम,
तीसरे या इसके पश्चात के उल्लंघनों के लिए २,००० दिरहम।
अनुच्छेद ६३ विशेष रूप से उन वाहनों को लक्षित करता है जिनके चेसिस या शरीर सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक दृश्य को भी नुकसान होता है। ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माना इस प्रकार हैं:
पहले उल्लंघन के लिए १,००० दिरहम,
दूसरे के लिए २,००० दिरहम,
तीसरे या इसके पश्चात के उल्लंघनों के लिए ४,००० दिरहम।
ये नियम महत्वपूर्ण क्यों हैं?
अबू धाबी बढ़ती आधुनिकता और परंपरा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन के लिए प्रयासरत है। शहर के सार्वजनिक स्थानों का स्वरूप न केवल पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को भी बहुत प्रभावित करता है। कड़ी नियमों के साथ, अमीरात की नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शहर आर्थिक रूप से और दृश्य रूप से आकर्षक बना रहे, जबकि अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करे।
उच्च जुर्माना स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि नियमों का पालन वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। इस प्रकार, अबू धाबी का उद्देश्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने शहरों की सुंदरता और सुव्यवस्था को संरक्षित करना है।
सारांश
नए नियम और जुर्माना स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अबू धाबी सार्वजनिक क्षेत्रों की सौंदर्य और सांस्कृतिक उपस्थिति के संरक्षण को गंभीरता से लेता है। बड़ी जुर्माना न केवल डरावने हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि अबू धाबी एक आधुनिक, सुव्यवस्थित, और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर के रूप में बना रहेगा। संपत्तियों और सार्वजनिक स्थानों के स्वरूप को संरक्षित करना न केवल एक नियम है बल्कि एक सामुदायिक जिम्मेदारी भी है।