बिना पंजीकरण के दरबार टोलगेट से गुजरना

अगर आप बिना पंजीकरण के दरबार टोलगेट पार करते हैं तो क्या होता है?
संयुक्त अरब अमीरात में, दरबार टोल प्रणाली का उद्देश्य यातायात को अनुकूलित करना और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ड्राइवरों को नामित टोल गेट्स के माध्यम से गुजरते समय शुल्क का भुगतान करना होता है, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते हैं कि बिना पंजीकरण के इन गेट्स को पार करने पर कड़े परिणाम हो सकते हैं। टोल प्रणाली ऑपरेटर क्रॉसिंग्स पर करीबी निगरानी रखते हैं और अनपंजीकृत वाहन के मामले में वाहन के मालिक को तत्काल अधिसूचना भेजते हैं।
पंजीकरण के लिए अनुग्रह अवधि
यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकृत वाहन के दरबार गेट को पार करता है, तो अधिकारी स्थिति को हल करने के लिए एक अनुग्रह अवधि प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि ड्राइवरों के पास वाहन को पंजीकृत करने और कोई भी बकाया शुल्क का भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट अवधि होती है। अनुग्रह अवधि आमतौर पर 10 दिन की होती है, जो वाहन मालिक को किसी भी विसंगति को ठीक करने और जुर्माने से बचने का समय देती है।
परिणाम और दंड
यदि ड्राइवर अनुग्रह अवधि के दौरान पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो जुर्माना लगाया जाता है। पहले बिना पंजीकृत क्रॉसिंग के लिए दंड 100 दिरहम है। यदि ड्राइवर बिना पंजीकरण के पार करना जारी रखता है, तो जुर्माना धीरे-धीरे बढ़ता है: दूसरी बार के लिए 200 दिरहम, और तीसरी और बाद की पारियों के लिए 400 दिरहम।
कैसे करें अपने वाहन को दरबार प्रणाली में पंजीकृत?
दरबार प्रणाली में पंजीकृत होना एक सरल और त्वरित प्रक्रिया है। वाहन मालिक आधिकारिक दरबार वेबसाइट पर या दरबार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान, वाहन का विवरण प्रस्तुत करना होगा, और प्रणाली उन्हें स्वचालित रूप से उचित टोल गेट को सौंप देती है।
पंजीकरण के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?
सही वाहन विवरण प्रस्तुत करें: वाहन पंजीकरण संख्या और अन्य विवरणों की गलत प्रस्तुति पर जुर्माना लग सकता है।
पंजीकरण समय का ध्यान रखें: पंजीकरण से पहले से ही टोल गेट्स को पार करने से बचें ताकि दंड से बचा जा सके।
अपने खाते का बैलेंस जांचें: सुनिश्चित करें कि आपके दरबार खाते में टोल चार्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त बैलेंस है।
कब टोल शुल्क से छूट मिलती है?
कुछ प्रकार के वाहनों को दरबार टोल शुल्क से छूट मिलती है। इसमें एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, सार्वजनिक सेवा और विकलांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को भी प्रणाली में पंजीकृत होना आवश्यक है, लेकिन टोल शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।
दरबार टोल प्रणाली का पालन करना जुर्माने से बचने में मदद करता है, साथ ही यह यूएई सड़कों पर सड़क सुरक्षा और सुचारू यातायात प्रवाह को भी बढ़ावा देता है।
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